[Online Apply] मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है, आवेदन कर अविवाहित पाएं पेंशन

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2021:  बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देने के लिए देश में अलग-अलग योजनाएं संचालित की जाती हैं। वहीँ राज्य सरकारें भी बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए योजना बनाती हैं। देश के ह्रदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अविवाहित बुजुर्ग महिला के लिए एक ख़ास योजना शुरू की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना है। यह पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना है, इससे पहले कहीं भी इस तरह की योजना को शुरू नहीं किया गया। योजना के माध्यम से 50 वर्ष से ऊपर की अविवाहित बुजुर्ग महिला को प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करने की सुविधा दी गई है। आइए जानते हैं मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) की मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है, कौन-कौन सी महिलाएं योजना के माध्यम से पेंशन लेने की पात्रता (Eligibility) रखती हैं।

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2021 Details in Hindi

योजना का नाम मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
राज्यमध्य प्रदेश
शुरुआत2018
लाभमासिक पेंशन
लाभार्थी अविवाहित महिला
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)socialsecurity.mp.gov.in
 Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Details

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

ध्यप्रदेश सरकार (MP Governement) के द्वारा वर्ष 2018 में ख़ास बुजुर्ग अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana) को शुरू किया गया। योजना से जुड़ने के बाद पात्र लाभार्थी महिला को प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। 50 से 79 वर्ष के बीच की उम्र वाली अविवाहित महिला को प्रतिमाह 300/- रुपए व 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिला को 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी।

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana – उद्देश्य (Objective)

देश में कई महिलाएं हैं जो किसी कारणवश विवाह नहीं करती। वहीँ कई महिलाएं स्वतंत्र होकर अकेले भी अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। ऐसी वृद्ध एकल महिलाओं के लिए देश में अलग से किसी भी प्रकार की पेंशन योजना नहीं थी। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा इन अविवाहित महिलाओं के लिए ख़ास पेंशन योजना को शुरू कर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योजना का उद्देश्य राज्य की अविवाहित बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है।

योजना की ख़ास बातें (Important Points)

  • ख़ास अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने वाली यह देश की पहली योजना है।
  • योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थी वृद्ध एकल महिला को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 50 से 79 वर्ष के बीच की उम्र वाली अविवाहित महिला को प्रतिमाह 300/- रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिला को 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • अविवाहित बुजुर्ग महिला आर्थिक रूप से स्वन्त्रत होकर अपना जीवनयापन कर पायेगी।

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana – पात्रता (Eligibility)

  • अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाली महिला की उम्र कम से कम 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगी।
  • अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Online Apply- ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana हेतु पात्र महिला ऑनलाइन आवेदन कर योजना से जुड़ सकती है। मध्यप्रदेश राज्य की पेंशन योजनाओं से सम्बंधित अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। वहीँ ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। अपने आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के बाद जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदनों की जांच की जायेगी। सत्यापन होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही पेंशन राशि जमा करवा दी जाएगी।

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