{आवेदन} मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तरप्रदेश 2021 आवेदन प्रक्रिया, पात्रता सूची

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021: कोविड महामारी की वजह से देश में कई लोगों की जान चली गई। घर के मुख्य सदस्यों की मृत्यु से परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन अस्त-व्यस्त हो गए। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को कोविड महामारी के दौरान खो दिया, उन्हें इस समय आर्थिक व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इन अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना के माध्यम से लाभ देने की कोशिश कर रही है। वहीँ राज्य की सरकारें भी अनाथ बच्चों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को आरम्भ किया गया है। इस सरकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकार कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देगी। उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है, कैसे आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आइए इस योजना से सम्बंधित पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।

Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021 Detail in Hindi

योजना का नाममुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
राज्यउत्तरप्रदेश
शुरुआत30 जून 2021
लाभप्रतिमाह 4000/- रूपये
लाभार्थी कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चे
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)जानकारी नहीं है

Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana Apply | मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Application Form | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाभ एवं पात्रता सूची

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?

बहुत से बच्चों ने कोविड महामारी की वजह से अपने माता-पिता को खो दिया, ऐसे में इन अनाथ बच्चों के लिये उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया। 30 मई 2021 को Mukhyamantri Bal Seva Yojana आरंभ हुई थी। इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को व्यस्क होने तक प्रतिमाह 4000/- रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उन्हें आवास देने की जिम्मेदारी भी उत्तरप्रदेश सरकार उठाएगी। जिनके माता-पिता दोनों का निधन कोरोना की वजह से हुआ है उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा दी जावेगी। लड़कियों को अलग से आवासीय सुविधा का इंतजाम किया जाएगा। उनकी बेहतर पढ़ाई के लिए लैपटॉप/टेबलेट भी दिए जाएंगे। Read Also: मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य

कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का भविष्य संभालने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को प्रारंभ किया। Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021 के द्वारा बच्चों को तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। उन्हें गलत लोगों की संगति से दूर रखा जाएगा, उनका सही तरह से भरण, पोषण, शिक्षा दी जाएगी। इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस योजना की मदद से उन्हें हर संभव मदद दी जावेगी। Read Also: बीसी सखी योजना क्या है, उत्तरप्रदेश बैंक सखी आवेदन कैसे करें?

उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ

  • Mukhyamantri Bal Seva Yojana के अंतर्गत अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने तक प्रतिमाह 4000 रुपए की राशि दी जाएगी।
  • जिन बच्चों की आयु 10 वर्ष या फिर उससे कम है और उनके माता-पिता दोनों का निधन कोरोना काल में हुए है तो उनके लिए राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • लड़कियों के लिए अलग से आवासीय सुविधा का इंतजाम किया जाएगा।
  • लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से दी जाएगी।
  • पात्र बालिकाओं को शादी के लिए ₹101000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। 
  • बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बंधित सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • जो बच्चे स्कूल-कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें लैपटॉप/टेबलेट दिए जाएंगे।
  • जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा पात्र बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु पात्रता

  • उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बच्चे ही Mukhyamantri Bal Seva Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • शून्य से 18 साल वर्ष के अनाथ बच्चे ही योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • जैविक तथा कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे इस योजना से जुड़ सकते हैं।
  • परिजन की कोविड से मृत्यु होने पर साक्ष्य हेतु एंटीजन या आरटीपीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना चाहिए।
  • यदि परिजन की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई और कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे बच्चे भी Mukhyamantri Bal Seva Yojana का लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • वे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई वे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी बनने के पात्र होंगे।
  • जिन बच्चों के माता-पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई थी और कोरोना की वजह से उनके वैध संरक्षक की मृत्यु हो गई, ऐसे बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा।
  • 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से एक जो मुख्य कर्ता था उसका निधन कोविड काल में हुआ हो और वह बच्चा वर्तमान में जीवित माता या पिता के साथ रहता है, उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है। ऐसे बच्चे भी Mukhyamantri Bal Seva Yojana का लाभ लेने के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज

  • बच्चे एवं अभिभावक की नवीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • माता/पिता/ वैध संरक्षक का मृत्यु प्रमाणपत्र
  • कोविड-19 से मृत्यु साक्ष्य जैसे एंटीजन या आरटीपीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन में कोरोना इन्फेक्शन
  • आय प्रमाण पत्र (सिर्फ माता या पिता में से किसी एक के निधन की स्थिति में)
  • बच्चे का आयु प्रमाणपत्र
  • मूलनिवासी प्रमाण पत्र
  • शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र

Mukhyamantri Bal Seva Yojana Registration- कैसे करें आवेदन

  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभार्थी बनने हेतु आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। यहाँ से योजना सम्बंधित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद इसमें पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपी संलग्न करें और आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा कर दें।
  • इस तरह UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana के लिए आपका आवेदन हो जाएगा।
  • आवेदन स्वीकार करने की स्थिति से ही लाभार्थी को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

Mukhyamantri Bal Seva Yojana FAQ-

उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू हुई थी?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को 30 जून 2021 को प्रारंभ किया गया था।

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है?

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह 4000/- रुपए दिए जाते हैं।

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