मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना: मध्यप्रदेश के युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना

Mukhyamantri Yuva Mandi Udyami Yojana: पढ़े-लिखे युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी सरकार के लिए समस्या बनी हुई है। अच्छी नौकरी की तलाश में युवाओं को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कई युवा अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिले, जिससे वह कमाई के साथ-साथ अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर पाए। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार देने हेतु मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से कृषि उपज मंडी में कार्य करने के इक्छुक युवा सही प्रशिक्षण लेकर अपने क्षेत्र की मंडी में रोजगार हासिल कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना की जानकारी

योजना का नाममुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना
राज्यमध्यप्रदेश
शुरुआत2018
लाभकृषि उपज मंडी स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण
लाभार्थी राज्य के युवा
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)

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वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना को प्रारंभ किया गया था। योजना के अंतर्गत 5 चरण हैं, जिनका पालन कर युवा कृषि उपज मंडी में कार्य करने योग्य बन जाता है। पहले चरण में युवा को आवेदन कर योजना से जुड़ना होता है। दूसरे चरण में आवेदन करने वाले युवा को सैद्धांतिक प्रशिक्षण ग्वालियर में दिया जाता है। अगले यानी तीसरे चरण में व्यापारियों के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथे चरण में सभी प्रशिक्षण लेने वालों हेतु लाईसेंस जारी कर दिया जाता है। अंतिम चरण में युवाओं हेतु लोन जारी किया जाता है।

युवा मंडी उद्यमी योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश राज्य में लगातार बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। पढ़े-लिखे युवा अपने हुनर के अनुसार कार्य की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है। युवाओं की बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना को शुरू किया गया था। जो भी युवा कृषि उपज मंडी में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, वे इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले युवा को ग्वालियर में 3 माह तक प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • प्रशिक्षण की अवधि में युवाओं को हर माह 5 हजार रुपए दिए जाते  हैं।
  • युवाओं को प्रशिक्षण अवधि में कंप्यूटर द्वारा लेखा की जानकारी दी जाती है।
  • योजना से जुड़ने के बाद युवा उद्यमी को कम से कम सौ दिनों तक मंडी में कार्य करना अनिवार्य होता है।
  • युवा के कार्य के अनुरूप ही उसे अनुदान दिया जाता है और मंडी बोर्ड द्वारा ऋण की सीमा निर्धारित की जाती है।
  • प्रशिक्षण के पश्चात् युवा मंडी में खरीद-फरोख्त करने हेतु तैयार हो जाता है।
  • मंडी परिसर की ओर से अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु युवा उद्यमी को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं।

मुख्यमंत्री युवा मंडी उद्यमी योजना हेतु पात्रता

  • मध्यप्रदेश राज्य के युवा ही इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।  
  • 21 से 35 वर्ष तक के युवाओं को ही प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाएगा।
  • आवेदक के पास स्नातक का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को मूल निवासी प्रमाण पत्र भी देना होगा।
  • पहचान पात्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईसी या ड्राइविंग लाइसेंस देना अनिवार्य होगा।

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