बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस, लिस्ट, ऑनलाइन आवेदन

Bihar Mukhymantri Vridhjan Pension Yojana: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। किसानों, बच्चों और गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोगों के साथ ही वृद्धजनों के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं। बिहार राज्य के वृद्धजनों हेतु भी खास पेंशन योजना चलाई जाती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के माध्यम से वृद्धजनों को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इससे उन्हें अपनी आजीविका को चलाने में सहूलियत मिलती है। बिहार के निवासी जो इस सरकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर इससे जुड़ सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है, आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें, योजना की लाभार्थी सूची कैसे देखें? आइए Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Bihar से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।

Mukhymantri Vridhjan Pension Yojana Bihar Detail in Hindi

योजना का नामबिहार राज्य मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना
राज्यबिहार
शुरुआत1 अप्रैल 2019
लाभवृद्धजन को पेंशन
लाभार्थी बिहार के सभी वृद्धजन
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)Click Here
Mukhymantri Vridhjan Pension Yojana Bihar

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार क्या है?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को ओल्ड एज पेंशन योजना (Bihar Old Age Pension Scheme) के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में निवास कर रहे वृद्धजन व्यक्तियों की सहायता करने वाले समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इस योजना को चलाया जाता है। इसके माध्यम से बिहार के वृद्ध पुरुष और महिला नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। 60 से 79 वर्ष की आयु के बीच के वृद्धजनों को प्रतिमाह ₹400 की मासिक पेंशन दी जाती है। वहीँ जिन वृद्धजनों की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है उन्हें ₹500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य

बिहार राज्य में कई वृद्धजन ऐसे हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए असमर्थ हैं। ऐसे वृद्धजनों को अच्छी आजीविका देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana) को शुरू किया गया। योजना के माध्यम से बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 60 साल की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को आजीवन इस पेंशन का लाभ दिया जाता है।  

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ

  • बिहार राज्य में निवास कर रहे सभी पुरुष व महिला वृद्धजनों को इस योजना के माध्यम से पेंशन दी जाती है।
  • जिन वृद्ध महिला-पुरुषों की उम्र 60 से 79 साल है, उन्हें प्रतिमाह ₹400 की पेंशन प्रदान की जाती है।
  • वहीं जिन वृद्धजनों की उम्र 80 साल से ज्यादा की हो चुकी है, ऐसे नागरिकों को हर माह ₹500 की पेंशन दी जाती है।
  • योजना के माध्यम से मिलने वाली पेंशन को लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दिया जाता है।
  • 60 साल की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को आजीवन Bihar Old Age Pension Yojana का लाभ दिया जाता है।
  • पेंशन की सहायता से वृद्धजनों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है।

Mukhymantri Vridhjan Pension Yojana Bihar- दस्तावेज

  • आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी हो
  • आयु सीमा 60 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खातें की संपूर्ण जानकारी
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

यदि आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई नियमों का पालन करके आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • योजना के लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आपको योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ़ बिहार पर जाने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन रजिस्ट्रेशन (Registration) का विकल्प दिखाई देगा।
  • इस विकल्प का चयन करें, अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी आधार कार्ड से सम्बंधित जानाकरी सत्यापित करनी होगी।
  • आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको वेलिडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस बटन पर क्लिक करने के बाद जब आप Proceed Button पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में आपको महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता विवरण, बैंक खाते की जानकारी आदि दर्ज करनी होगी।
  • ध्यानपूर्वक सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आपका पंजीयन पूर्ण हो जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना एप्लीकेशन स्टेटस देखें

  • अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए सर्वप्रथम आपको योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने हेतु विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • सबसे पहले आपको सर्च ऑप्शन के अंतर्गत चार विकल्प, Beneficiary ID, Sanction Number, Account Number, Aadhaar Number, में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना है।
  • यदि आप लाभार्थी आईडी का चयन करते हैं तो अगले बॉक्स में इसे दर्ज करें।
  • अब कैप्चा कोड दर्ज करें और Application Status (आवेदन की स्थिति) बटन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा।

मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार लाभार्थी लिस्ट देखें

  • लाभार्थी सूची के अंतर्गत अपना नाम देखने के लिए सर्वप्रथम आपको योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस के अंतर्गत Search Beneficiary Status पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको कुछ जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
  • सर्वप्रथम अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी जिले को चुने।
  • इसके बाद अपने जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक का चयन करें।
  • सर्च ऑप्शन के अंतर्गत आपको 7 विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है।
  • आप Beneficiary ID, Sanction Order Number, Bank Account Number, Aadhaar Number RTPS Application Number, Voter ID Number, Mobile Number, में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं।
  • इन 7 विकल्पों में से आप जिस भी विकल्प का चयन करते हैं उसकी जानकारी दर्ज करें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कोड को दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपके सामने लाभार्थी लिस्ट आ जाएगी।

Help Line Number Detail

For any query related to Mukhymantri Vridhjan Pension Yojana Bihar contact 18003456215

Alternative numbers 0612-2545 002 and 0612-22546 5210/12 (Working Hour 10 a.m. to 5 p.m)

Important Links:

Official Website: Click Here

Check Application Status: Click Here

Check Beneficiary Status: Click Here

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